कीटनाशक असली है या नकली किसान भी करा सकता है जांच

 लखनऊ। प्रायः देखा जाता है कि |किसान किसी कीटनाशक का प्रयोग अपनी फसल पर करता है और वह कीटनाशक बजाये फसल की सुरक्षा करने के उसे क्षति पहुंचाता है ऐसे में उस कीटनाशक या दबा के नकल या NUV असली पर प्रश्न खडा होना लाजमी है।



अक्सर सुनने में आता है कि ऐसी अवस्था में किसान क्या करे और कैसे पता करे कि वह कीटनशासक मानक के अनुरूप था या नही कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या किसान कीटनाशी रसायन के नमूनें की जाँच स्वयं करा सकता है ? तो हम बताते हैं कि जी हां किसान बिल्कुल नमूने की जांच करा सकता है शासन के निर्देशानुसार, कृषकों द्वारा क्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों के गुणवत्ता की जाँच हेतु उनके द्वारा प्रयोगशाला में प्रेषित नमूनों की निशुल्क जॉच की व्यवस्था है। कृषक के नमनों की जॉच तभी होगी जब कृषक के पास डीलर द्वारा दिया गया कैश मेमों जिस पर रसायन का सही नाम व बैच नम्बर लिखा हो। किसान द्वारा लिया गया नमूना यदि विश्लेषण के उपरान्त अधोमानक पाया जाता है तो किसान जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर सम्बन्धित प्रतिष्ठान से उसी बैच का दूसरा नमूना कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन ग्रहित करायेगा और इस नमूनों को उसी प्रयोगशाला में विश्लेषण करायेगें। कीटनाशी नमूना यदि पुनः अधोमानक पाया जाता है तो कीटनाशी निरीक्षक अधिनियम के अधीन अग्रिम कार्यवाही करायेगें।